अंबिकापुर। सिंचाई के लिए खींचे गए अवैध बिजली कनेक्शन की चपेट में आने से बलरामपुर जिला के ग्राम पलगी छितौलीपारा निवासी केश्वर कोड़ाकू पिता स्व. बंधु कोड़ाकू 55 वर्ष की मौत हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा मौका निरीक्षण करके दिए गए जांच रिपोर्ट के बाद थाना त्रिकुण्डा की पुलिस ने गांव के ही तीन लोगों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक मृतक केश्वर कोड़ाकू गांव के रामचलितर कोड़ाकू के खेत में बीते 12 अगस्त को धान का गाछी छींट रहा था। इसी दौरान खेत के मेड़ से गुजरे करंट प्रवाहित बिजली तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है। मामला बिजली करेंट से हुई मौत से संबंधित होने के कारण इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रामचन्द्रपुर को दी गई थी। विद्युत कंपनी के कर्मचारियों ने मौके का निरीक्षण किया तो सामने आया कि विनोद मुरूम, मनोज मुरूम एवं अरविन्द मुरूम लगभग 5-6 माह पूर्व मुख्य बिजली लाइन से कटा-फटा नंगा तार खींचकर मनोज मुरूम के खेत तक ले गए थे और लकड़ी के खंभा को गाड़कर खेत में सिंचाई के लिए अवैध बिजली तार खींचकर उपयोग कर रहे थे। 12 अगस्त को खेत में धान का गाछी छींट रहा केश्वर कोड़ाकू तार की चपेट में आ गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। विद्युत वितरण कंपनी की ओर से दिए गए जांच रिपोर्ट के बाद त्रिकुंडा थाने की पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 105, 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

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