अंबिकापुर। प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनएआई) संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए अब सरगुजा और राजनांदगांव में भी विशेष न्यायालय खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सहमति के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। इस कदम के तहत जनवरी 2021 में जारी अधिसूचना में संशोधन किया गया है। साथ ही बिलासपुर स्थित हृढ्ढ्र का विशेष न्यायालय पूर्व की तरह ही संचालित होता रहेगा।
राज्य सरकार ने सरगुजा और राजनांदगांव में एनएआई के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश श्रीवास्तव ने जारी आदेश में इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार स्पष्ट किया है। सरगुजा के एनआईए कोर्ट का क्षेत्राधिकार सरगुजा (अंबिकापुर), बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया (बैकुंठपुर) और मनेंद्रगढ़- भरतपुर-चिरमिरी जिलों तक होगा। इसी तरह राजनांदगांव के एनआईए कोर्ट में राजनांदगांव, मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, और कबीरधाम जिलों से जुड़े एनआईए मामलों की सुनवाई होगी। इसके अतिरिक्त, बिलासपुर के एनएआई विशेष न्यायालय में प्रदेश के शेष जिलों से जुड़े संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। इन विशेष न्यायालयों में केवल एनआईए से संबंधित मामलों की ही सुनवाई की जाती है।

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