अंबिकापुर। फर्जी दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर कूटरचना से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) धोखे से प्राप्त करने के मामले में नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर रामानुजनगर थाने में पुलिस ने पिता और दो पुत्रों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
सूरजपुर जिला के उप तहसील देवनगर में पदस्थ नायब तहसीलदार हीना टंडन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने रामानुजनगर थाने में आवेदन दिया था, इसमें उल्लेख किया गया था कि अहमद रजा अंसारी 23 वर्ष, अंजूम परवीन 23 वर्ष व जमाल रजा अंसारी 20 वर्ष एवं एक विधि से संघर्षरत बालक सभी पिता लालउद्दीन अंसारी निवासी नारायणपुर उप तहसील देवनगर के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग मोमिन जुलाहा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र हेतु 17 मार्च 2024 को आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया था। ऑनलाइन पोर्टल में सभी वांछित दस्तावेज को आवेदन के साथ अपलोड किया गया। अपलोड दस्तावेजों में पटवारी द्वारा दिए जाने वाले पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र, विभिन्न कक्षाओं की अंकसूची, प्रारूप-2 क अंतर्गत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शपथ-पत्र, स्व घोषणा पत्र के साथ लालउद्दीन अंसारी पिता नवाब अली निवासी नारायणपुर की प्राथमिक शाला नारायणपुर में वर्ष 1982 कक्षा पहली की दाखिल-खारिज सत्यापित प्रतिलिपि भी अपलोड थी। ऑनलाइन पोर्टल में सभी दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात नियमानुसार सभी दस्तावेज सहित सुसंगत एवं सही प्रतीत होने पर 20 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा के लिए) जारी कर दिया गया था। कुछ समय बाद यह सामने आया कि इनके द्वारा फर्जी एवं छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज को ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर कूटरचना से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र धोखे से प्राप्त किया गया है। जांच में पता चला कि इन्होंने शासकीय प्राथमिक शाला नारायणपुर से प्राप्त दाखिल-खारिज पंजी वर्ष 1982 की सत्यापित प्रतिलिपि के सरल क्रमांक 572 के चौथे कॉलम में हस्तलेखन कर कूटरचना की गई है। अभिलेखों में कूटरचना पाए जाने पर जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया। दाखिल-खारिज पंजी वर्ष 1982 की सत्यापित प्रतिलिपि के जारीकर्ता तत्कालीन प्रभारी प्रधान पाठक सुमन किन्डो सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला नारायणपुर व वर्तमान प्रधानपाठक सोना साहू सहायक शिक्षक प्रभारी प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला नारायणपुर के बयान में सामने आया कि लालउद्दीन अंसारी के द्वारा स्कूल में प्रभारी प्रधान पाठक सोना साहू के संतान पालन अवकाश अवधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इनकी सहमति पर लालउद्दीन अंसारी पिता नवाब अली ग्राम नारायणपुर पो. देवनगर मध्य प्रदेश के स्कूल में दाखिला व कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर 01.07.1987 को टीसी जारी होने की छायाप्रति प्रमाणित कर, शाला का पदमुद्रा लगाकर प्रदाय की गई थी। इसके बाद उन्होंने 04 बच्चों का जाति प्रमाण बनवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन में दाखिल-खारिज की प्रथम प्रमाणित प्रति से भिन्न दस्तावेज कूटरचना करके लगाया था। इसमें हस्ताक्षर व स्कूल का पदमुद्रा भी भिन्न मिला। प्रधान पाठक सोना साहू के बयान से स्पष्ट हुआ कि अहमद रजा अंसारी, अंजूम परवीन दोनों पिता लालउद्दीन अंसारी व लालउद्दीन अंसारी पिता नवाब अली ने शासकीय प्राथमिक शाला नारायणपुर से प्रदाय दाखिल-खारिज पंजी वर्ष 1982 की सत्यापित प्रतिलिपि में छेड़छाड़ एवं कूटरचना की की है। इसे दंडनीय अपराध मानते हुए पुलिस ने पिता-पुत्रों के विरूद्ध केस दर्ज किया है।

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