अंबिकापुर। सहायक कृषि यंत्री कार्यालय अंबिकापुर में वाहन चालक के पद पर पदस्थ वाहन चालक विजय कुमार तिवारी के साथ कार्यालय के ही सफाई कर्मचारी के द्वारा की गई मारपीट के मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर गांधीनगर थाना प्रभारी ने आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। घटना की जानकारी तत्कालीन थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को देने के बाद भी पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था और धारा 107/16 का मामला दर्ज करने की खानापूर्ति की थी।
गांधीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप जायसवाल द्वारा थाना में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्ष पूर्व 01 जुलाई 2023 को सहायक कृषि यंत्री कार्यालय अंबिकापुर में वाहन चालक के पद पर पदस्थ विजय कुमार तिवारी पिता रामजीत तिवारी, निवासी गंगापुर खुर्द तुलसी चौक के साथ दोपहर लगभग 2 बजे कार्यालय के ही सफाई कर्मचारी रवि निकुंज 32 वर्ष ने गालीगलौज करते हुए जूते से मारपीट की थी। इसकी लिखित शिकायत वाहन चालक ने उसी दिन पुलिस थाना गांधीनगर में की थी। आरोप है कि पुलिस थाना गांधीनगर में संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना दर्ज नहीं करते हुए मामले में 107(16) दंप्रसं की कार्रवाई की गई, जो विधि के निर्देशों की घोर अवज्ञा है। अपराध की प्रथम सूचना दर्ज नहीं करने पर विजय तिवारी ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा के समक्ष आवेदन धारा 154 (3) अंतर्गत प्रस्तुत किया था, इसके बाद भी विधि के निदेशों की अवज्ञा करते हुए मामले में प्रथम सूचना दर्ज नहीं कराई गई। इससे असंतुष्ट होकर विजय तिवारी ने थाना प्रभारी गांधीनगर व पुलिस अधीक्षक को प्रेषित आवेदन के पावती की मूल प्रति आवेदन के साथ संलग्न करके न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था। इसमें उल्लेख किया गया था कि अनावेदक रवि निकुंज शराब के नशे में था और अधिकारियों से शिकायत करने की बात कहते हुए उसे कीचड़ में पटक दिया व छाती में पैर रखकर जूतों से बेरहमी से मारपीट किया था। आरोप था कि संज्ञेय अपराध के बाद भी उक्त मामले में प्रथम सूचना दर्ज कर पदीय दायित्वों का निर्वहन पुलिस अधिकारियों ने नहीं किया, जिस कारण उसे न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। इसी क्रम में न्यायालय जनक कुमार हिड़को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिकापुर, जिला सरगुजा के न्यायालय के ज्ञापन दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से लंबित अपंजीकृत परिवाद पत्र विजय कुमार तिवारी विरूद्ध रवि निकुंज में आरोपी रवि निकुंज के विरूद्ध धारा 294, 323 भादंसं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने विवेचना में लिया है।