अंबिकापुर। न्यायालय, आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर (छ.ग.) ने एक आदेश पारित करके आनंद सिंह यादव, सहायक ग्रेड-03, कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय अंबिकापुर के निलंबन आदेश को नियम विरूद्ध बताते हुए निरस्त कर दिया है। इनके विरूद्ध छ.ग. प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा सरगुजा के अध्यक्ष द्वारा पैसा लेने के संबंध में शिकायत की गई थी और नियम विरूद्ध तरीके से जांच कराकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर छ.ग. द्वारा 07.06.2024 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत नियम विरूद्ध निलंबित आदेश जारी किया गया था।
नियम विरूद्ध पारित निलंबन आदेश से क्षुब्ध होकर न्यायालय, आयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष नियमानुसार अपीलीय अभ्यावेदन आनंद सिंह यादव ने प्रस्तुत किया था। अपीलीय आवेदन पत्र की विधिवत सुनवाई कर सीएमएचओ सरगुजा द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों की सत्यापित प्रति का परिशीलन किया गया, जिसमें पाया गया कि निलंबन करने के पूर्व सीएमएचओ के कार्यालय में समिति का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। इस प्रकरण से संबंधित पुष्टीकरण दस्तावेज एवं संपूर्ण सामग्री अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में संपूर्ण तथ्यों पर विचार किए बिना निलंबन आदेश पारित किया जाना नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। पूर्ण विचारोपरांत शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तारतम्य में विवेचना के आधार पर नियम विरूद्ध पारित निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए निलंबन से उन्हें बहाल कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश के परिपालन में आनंद सिंह यादव, सहायक ग्रेड-03 ने अपने मूल पदस्थापना स्थल में उपस्थिति दी है।

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