अंबिकापुर। उदयपुर थाना पुलिस ने किशोरी को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के विरूद्व धारा 64(2)ड बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल के निर्देश पर सरगुजा पुलिस अपराधिक मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में उदयपुर थाना पुलिस ने दर्ज एक रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रामसिंह 19 वर्ष निवासी डाहीमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। किशोरी के नाना ने थाना उदयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नातिन के साथ गांव के राम सिंह ने शादी का प्रलोभन देकर कई बार जंगल में दुष्कर्म किया है। 25 जुलाई को जब वह अपनी बहनों एवं सहेलियों के साथ बैल चराने के लिए जंगल गई थी, इस दौरान वहां आरोपी राम सिंह आया और शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके पकड़ा। आरोपी के पता-तलाश एवं गिरफ्तारी में थाना उदयपुर से निरीक्षक कुमारी चन्द्राकर, उपनिरीक्षक सम्पत पोटाई, सउनि दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक देवनारायण सिंह पैंकरा, आरक्षक सुरेन्द्र बारी, महिला आरक्षक प्रियंका तिर्की, सावित्री ध्रुवे की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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