अंबिकापुर। केन्द्रीय जेल में दण्डित बंदी पर किए गए धारदार वस्तु से हमला की रिपोर्ट पर मणिपुर थाना में अन्य दण्डित बंदी के विरूद्ध पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय दोनों दण्डित बंदी लूडो खेल रहे थे, इस दौरान किसी बात पर दण्डित बंदी ने दूसरे दण्डित बंदी पर धारदार चीज से हमला कर दिया था।
केंद्रीय जेल अधीक्षक की ओर से दर्ज कराए गए रिपोर्ट में बताया गया है कि दण्डित बंदी उत्तम रामटेके पिता देवेन्द्र रामटेके श्रद्धानगर, आमा तालाब रोड, सिटी कोतवाली धमतरी का रहने वाला है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश धमतरी छत्तीसगढ़ के स.प्र.क्र. 05/2020 अंर्तगत हत्या के मामले में धारा 302 भादंसं 27(1) आर्म्स एक्ट के तहत उसे क्रमश: आजीवन कारावास, 03 वर्ष कठोर कारावास, 5000 रुपये, 1000 रुपये अर्थदण्ड या 06 माह, 03 माह के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित करने पर दण्डित बंदी को केन्द्रीय जेल रायपुर से प्रशासनिक आधार पर स्थानातंरित किया गया है। वर्तमान में वह केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में सजा भुगत रहा है। आरोपी के द्वारा 28 जुलाई की संध्या को दण्डित बंदी विनय कुमार पाण्डेय पिता चन्द्रसेन पाण्डेय के चेहरे पर धारयुक्त वस्तु से हमला किया गया था, जिसमें वह घायल हो गया था। घायल के चेहरे पर चोटें आई थी। इसका डॉक्टरी रिपोर्ट जेल प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि बैरक में मौजूद दण्डित बंदी सूरज कुजूर के द्वारा इस दौरान बीच-बचाव किया गया। मणिपुर थाना पुलिस ने दण्डित बंदी उत्तम रामटेके पिता देवेन्द्र रामटेके के विरूद्ध धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।