सूरजपुर । जिले के कृषि आदान बिक्री केंद्रों से जिले के कृषकों को उच्च गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश व जिले के उप संचालक कृषि सूरजपुर के मार्गदर्शन में जिले में निरीक्षण दल गठन किया गया है।

इसी दल द्वारा प्रताप कृषि सेवा केंद्र केवरा में निरीक्षण की गई, जिसके यहाँ कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक नियम 1971 के तहत अनियमितता पाए जाने पर जप्ती व विक्रय प्रतिबंधित करते हुए नोटिस जारी किया गया एवं विक्रेता रामप्रताप गुप्ता के सुपुर्दगी में दिया गया। कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध एव नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है। साथ ही बीज अधिनियम 1966 एव आदेश 1983 के तहत बीज लाइसेंस में बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के विक्रय करते पाए जाने पर नोटिस सहित 30 दिनों के लिए विक्रय प्रतिबंध किया गया है। राजू कृषि सेवा केंद्र बुंदिया में भी उर्वरक व बीज विक्रय पर अनियमितता एवं बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र ,बिना पॉस मशीन के उर्वरक विक्रय करने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दीपक कृषि सेवा केंद्र सरहरी में बिना लाइसेंस के कीटनाशक विक्रय पाए जाने पर विक्रय प्रतिबंधित करते हुए नोटिस जारी कर 3 दिवस में जवाब मांगा गया है।

कृषि परामर्श केंद्र खड़गवाकला के निरीक्षण में बीज एवं खाद विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण दल में दुरेश साय पैंकरा सहायक संचालक कृषि एवं नोडल अधिकारी, संदीप सिन्हा जिला निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि, सत्येंद्र भगत, धीरेंद्र कुशवाहा शाखा प्रभारी, संजय मिंज एवं नरेंद्र प्रसाद गुप्ता शामिल थे। कृषको से विनम्र अपील है कृषि विभाग की ओर से पंजीकृत विक्रेताओं से ही आदान सामग्री क्रय करें तथा क्रय की गई सामग्री का बिल जरूर प्राप्त कर लें ताकि समय पर काम आये।

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