अंबिकापुर। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाडी कोरवा की भूमि को छलपूर्वक अन्य लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराने के मामले में राजपुर थाना पुलिस ने उप पंजीयक राजपुर और हल्का पटवारी सहित 7 लोगों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
बलरामपुर जिला के राजपुर थाना, पुलिस चैकी बरियों अंतर्गत ग्राम भेस्की निवासी पहाड़ी कोरवा परिवार के संतराम पिता भईरा 32 वर्ष, जुबारो पिता लोंदरा 48 वर्ष, भाला पिता खिरना 40 वर्ष, ढेमराम पिता खेदना 42 वर्ष, भीनसारी पति बनाउ 55 वर्ष, जीत पिता बनाउ 17 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि उनके संयुक्त खाते की ग्राम भेस्की प.ह.नं. 26, में खसरा नंबर 210, 213/2, 215, 240/10, 241/1, 245 रकबा क्रमश: 0.656, 0.097, 0.150, 1.259, 0.172, 0.134 हेक्टेयर है। इसे अनावेदक शिवाराम पिता स्व. ईश्वर राम 19 वर्ष जाति नगेशिया निवासी ग्राम नवकी थाना राजपुर, विनोद अग्रवाल ऊर्फ मघू अग्रवाल पिता जग्गू अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल पिता जग्गू अग्रवाल निवासी राजपुर पानी टंकी के पास, महेन्द्र कुमार गुप्ता पिता नथुनी साव निवासी राजपुर चांदनी चैक, उदय शर्मा पिता राम प्रवेश शर्मा निवासी ग्राम परसागुडी राजपुर ने धोखाधड़ी करके राहुल सिंह हल्का पटवारी नंबर 26 ग्राम भेस्की व यशवंत कुमार उप पंजीयक कार्यालय राजपुर से मिलीभगत करके रजिस्ट्री करा लिया। बताया गया है कि सुनियोजित तरीके से विनोद अग्रवाल ऊर्फ मघू अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल ने शिवा राम के नाम पर 18.11.2024 को रजिस्ट्री कराया, जबकि संयुक्त खाते की भूमि का रजिस्ट्री सभी खातेदार उपस्थिति के बिना होना संभव नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के सदस्य की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिक्री नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भूमि बिक्री कर दी गई। पटवारी के द्वारा भूमि बिक्री का चैहद्दी नक्शा, बी-1 दिया गया है। उप पंजीयक द्वारा भी बिना भूमि बिक्री अनुमति आदेश के पहाड़ी कोरवा की भूमि का रजिस्ट्री कर दिया गया। आवेदक जुबारो की संयुक्त खाते की भूमि के सह खातेदार खिरना पिता भोंदरा, मुरो बेवा लिरना, बनउ पिता कोन्दरा की मौत हो चुकी है, इनके वारिसानों के नाम पर फौती नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है, फिर भी मृत खातेदार के वारिसों का फर्जी सहमति पत्र निष्पादित कराकर भूमि षड्यंत्र पूर्वक रजिस्ट्री करा लिया गया, जबकि इनके द्वारा किसी भी सहमति पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया गया है और न ही सहमति पत्र निष्पादित किया गया है। हैरानी की बात यह है कि विनोद अग्रवाल ऊर्फ नथू अग्रवाल एवं प्रवीण अग्रवाल द्वारा 14 लाख रुपये का चेक 18.11.24 को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अंबिकापुर के माध्यम से देकर अनावेदक शिवराम के नाम पर रजिस्ट्री कराना बताया गया है, जबकि पहाड़ी कोरवा परिवारों को किसी भी माध्यम से रकम प्राप्त नहीं हुआ है। जुबारो का किसी भी बैंक में खाता नहीं है, वह मानसिक रूप से मंद बुद्धि है, जो खुद अपना हित-अहित सोचने समझने में असमर्थ है। आरोप है कि विनोद अग्रवाल ऊर्फ मघु एवं प्रवीण अग्रवाल के कहने पर भूमि दलाल महेन्द्र कुमार गुप्ता एवं उदय शर्मा उसे ठग कर राजपुर ले गए और पटवारी से सांठगांठ करके जुबारो की संयुक्त खाते की भूमि का चैहद्दी बनवाकर अन्य सह खातेदारों की बिना सहमति के रजिस्ट्री करा लिया, सह खातेदारों द्वारा कोई सहमति नहीं दिया गया। रजिस्ट्री में महेन्द्र कुमार गुप्ता एवं उदय शर्मा गवाह बने हैं। भू स्वामियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 3(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2) का मामला दर्ज कर लिया है।
