अंबिकापुर। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट ने जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पंडित, निवासी जरहागढ़ थाना कोतवाली अंबिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर कार्रवाई बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब देने और विधिवत सुनवाई का अवसर दिया था। इसके बाद जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण उसे राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 06 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिले से निष्काषित, जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है।

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