कलेक्टर ने संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए
अबिकापुर। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में वित्तीय अनियमितता के मामले में कर्मचारियों की संलिप्तता पाने पर इनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी विलास भोसकर ने वर्तमान में कार्यरत बैंक कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संलिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है। इसके पूर्व बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पत्र में उल्लेखित संदिग्ध खातों की जांच हेतु बैंक के समवर्ती ऑडिटर को पत्र जारी कर फ्लैश अंकेक्षण प्रतिवेदन 05 फरवरी 2025 को प्राप्त किया। शिकायत पत्र में उल्लेखित खातों में संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की राशि 13 करोड़ 14 लाख 82 हजार 590 रुपये होना प्रथम दृष्टया पाया गया। ऐसे में वित्तीय अनियमितता का उल्लेख अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया गया है।
कलेक्टर ने जिनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है, इनमें अशोक कुमार सोनी सहायक मुख्य पर्यवेक्षक बैंक आईडी क्रमांक 631 प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा शंकरगढ़, जगदीश प्रसाद सहायक लेखापाल बैंक आईडी क्रमांक 633 प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा कुसमी, समल साय सेवानिवृत सहायक मुख्य पर्यवेक्षक बैंक आईडी क्रमांक 527 निवासी ग्राम/पोस्ट भगवतपुर कुसमी, प्रकाश सिंह कम्प्यूटर आपरेटर शाखा कुसमी जिला बलरामपुर शामिल हैं। इसके पूर्व कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर द्वारा सरगुजा संभाग में संचालित बैंक के 6 शाखाओं में उजागर हुए वित्तीय अनियमितताओं की सघन जांच राज्य स्तरीय टीम गठित कर कराए जाने अथवा आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो रायपुर से जांच कराने हेतु सहकारिता सचिव छत्तीसगढ़ शासन नवा रायपुर को पत्र लिखा गया है। पत्र के अनुसार बैंक कर्मचारियों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा समितियों के केसीसी खातों को नामे कर संबंधितों के बचत खाते में राशि स्थानान्तरण कर गबन किया गया है, जिस पर बैंक द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है तथा संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इसमें शाखा रामानुजगंज के शंकर राम भगत तत्कालीन शाखा प्रबंधक, पंकज विश्वास तत्कालीन कम्प्यूटर ऑपरेटर, विजय उईके तत्कालीन संस्था प्रबंधक, राजेश कुमार पाल तत्कालीन लिपिक शामिल हैं।
इन्हें मिला नोटिस, एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई
शाखा राजपुर के कर्मचारियों द्वारा समिति के केसीसी खातों को नामे कर फर्जी तरीके से राशि का समायोजन समितियों के खाद साख सीमा खाते में किया गया, शाखा के एसएन जोशी तत्कालीन शाखा प्रबंधक, मनोज शर्मा तत्कालीन समिति प्रबंधक (सेवानिवृत) को बैंक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा एसएन जोशी तत्कालीन शाखा प्रबंधक को निलंबित किया गया है। वहीं बैंक के सीए द्वारा शाखा प्रेमनगर के आडिट के दौरान एफडी एवं बचत खाते की राशि का गलत तरीके से समयोजन कर गबन किया गया, जिसमें शाखा के दीपक सोनी लिपिक एवं राजेश मिश्रा तत्कालीन शाखा प्रबंधक पर कार्रवाई की गई। शाखा भैयाथान में किसानों को गलत तरीके से ऋण प्रदान कर गबन किया गया है, इसकी एफआईआर कराई गई है। संबंधित कर्मचारी अजीत सिंह के विरूद्ध विभागीय जांच जारी है।
बोर्ड की बैठक के बाद कलेक्टर ने लिया यह निर्णय
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के सांविधिक निरीक्षण वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24, दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति पर नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा 09 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक बैंक मुख्यालय में नियत था। इस दौरान 29 जनवरी 2025 को कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (बोर्ड) की बैठक में निरीक्षणकर्ता नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा बैंक की वित्तीय स्थिति पर कलेक्टर जिला सरगुजा के समक्ष चर्चा की गई। चर्चा के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से बैंक को ‘जनपद पंचायत सीईओ, शंकरगढ़, जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अंबिकापुर शाखा शंकरगढ़ के विरूद्ध शिकायतÓ विषयक प्राप्त ई-मेल 04 सितम्बर 2024 के माध्यम से प्रेषित शिकायत दिनांक 26 अप्रैल 2024 के जांच के तारतम्य में जानकारी देते हुए शाखा शंकरगढ़ एवं शाखा कुसमी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के उजागर होने की संभावना व्यक्त की गई और शिकायत पत्र की जांच करवाने का आग्रह किया। इसके बाद 29 जनवरी 2025 को कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (बोर्ड) की बैठक में चर्चा उपरान्त इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए उक्त शाखाओं में संधारित खातों के वित्तीय समव्यहारों की जांच हेतु दल का गठन करने का निर्णय लिया है।

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