जोनल मैनेजर को रांची से गिरफ्तार करके लाई पुलिस, अन्य की तलाश जारी
अंबिकापुर। निवेशकों को रकम दुगना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने के मामले में थाना गांधीनगर एवं विशेष पुलिस टीम ने आरोपी जोनल मैनेजर को रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वेलफेयर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय खोलकर निवेशकों से 08 करोड़ से अधिक की रकम ठगी की थी। मामले मे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है।
जानकारी के मुताबिक मैनपाट, कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के देवराज यादव ने 04 सितम्बर 2024 को थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वेलफेयर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा नमनाकला अंबिकापुर में कंपनी का कार्यालय खोलकर संचालन किया जा रहा था। कंपनी में रुपये जमा करने पर निवेशकों को दोगुना देने का झांसा दिया जाता था। कम समय में अधिक लाभ के झांसे में आकर लोगों ने करोड़ों रुपये कंपनी के हवाले कर दिया था। इसकी रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 420, 34 भा.द.वि. व ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4, 5, 6 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हित का संरक्षण नियम 2005 की धारा 10 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। प्रकरण की विवेचना दौरान पुलिस ने प्रार्थी, कंपनी के एजेंटों व अन्य ठगी के शिकार निवेशकों का बयान लिया एवं इनके द्वारा पेश किए गए निवेशकों की सूची व जमा किए गए रकम का साक्ष्य जप्त किया था। पुलिस ने अब तक की विवेचना में करीब 08 करोड़ रुपये की ठगी होना पाया है, इसके बाद भी निवेशकों के बढ़ने की संभावना है। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो कंपनी का कार्यालय बंद मिला। ऐसे में पुलिस रजिस्टार ऑफ कम्पनी छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल सेे पत्राचार करके कंपनी के संबंध में बेसिक जानकारी प्राप्त की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पत्राचार करके जानकारी प्राप्त की गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक नवल किशोर दुबे, स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक अरविन्द उपाध्याय, देवेंद्र पाठक, सत्येंद्र दुबे, संजीव चैबे, रमेश राजवाड़े सक्रिय रहे।
संचालित कम्पनी में वित्तीय लेन-देन की अनुमति नहीं
मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों को संचालित कम्पनी में वित्तीय लेन-देन की अनुमति प्रदाय नहीं की गई है। पुलिस ने प्रकरण में प्रार्थी, गवाहों के कथन, जप्त व प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि उपरोक्त कंपनी के डायरेक्टरों व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा वेलफेयर नाम से कंपनी खोलकर बिना रिजर्व बैंक से अनुमति लिए ज्यादा लाभ देने का झांसा देकर स्थानीय लोगों को एजेंट बनाकर चैन सिस्टम से सीधे निवेशकों से कंपनी में रुपये जमा कराया। इसके बाद करोड़ों रुपये छलपूर्वक प्राप्त कर कंपनी का कार्यालय बंद करके भाग गए।
कंपनी के सेमिनार में सब्जबाग दिखाकर लोगों को जाल में फंसाया
विवेचना दौरान पुलिस ने पाया कि कंपनी के जोनल मैनेजर विनित कुमार पाण्डेय के द्वारा अंबिकापुर में कंपनी के सेमिनार में शामिल होकर लोगों को प्रोत्साहित कर कंपनी में रुपये छलपूर्वक जमा करवाया और कंपनी से लाभांस प्राप्त किया है। पुलिस टीम विनीत कुमार पाण्डेय पिता कामेश्वर पाण्डेय 52 वर्ष निवासी शिवम गार्डन फेज 01, फ्लैट नंबर 2-डी किलबर्न कॉलोनी, हीनू थाना डोरंडा रांची, मूल निवासी ग्राम गोगदा थाना तरहसी जिला पलामु को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने लोगों को रकम निवेश करने के लिए प्रेरित करने और रकम हासिल करने की स्वीकारोक्ति की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस लगी है।