अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोसगा निवासी ग्रामीण की सहमति के बिना ट्रेक्टर और
ट्राली ले जाने और उसका कई सामान बदलने और बेच देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
चमन लाल पिता चुन्नी लाल ने पुलिस को बताया है कि 13 नवम्बर 2024 को वह गणपति ऑटो डील मनेन्द्रगढ़ रोड अंबिकापुर से एक पुराना स्वीफ्ट कार क्रमांक सीजी 29 ए 4006 को 5 लाख 50 हजार रुपये में खरीदा था, जिसका रि-फाइनेंस श्रीराम कम्पनी से 4 लाख 50 हजार रुपये कराया था। कार का मासिक किस्त 13044 रुपये था, जिसका पहला किस्त मार्च 2025 में देना था। चाचा बलवंत का तबियत खराब होने के कारण उन्हें रायपुर ले गए थे और इलाज करा रहे थे, इस कारण कार का प्रथम किस्त वे नहीं पटा पाए। आरोप है कि 14.03.2025 को शाम 07 बजे फाइनेंस के कर्मचारी रोशन केरकेटटा एवं आशीष तिवारी उसके घर आए और बिना सहमति लिए घर के बाहर खड़े उसके ट्रैक्टर एवं ट्राली को ले गए। रायपुर से वापस घर आने पर ट्रैक्टर एवं ट्राली के बारे में जब वह पता किया तो ट्रैक्टर का इंजन संजय पार्क के पास ऑटो डीलर संचालक जिलानी अंसारी के गैरेज के पास खड़ा मिला। ऑटो डीलर जिलानी अंसारी से पूछने पर वह बताया कि आशीष तिवारी नामक व्यक्ति ट्रैक्टर इंजन को अपना बताकर यहां खड़ा किया है, ट्राली के बारे में उसे कुछ पता नहीं है। ट्रैक्टर इंजन का सामने को बम्फर, नागर पट्टी भी नहीं था और सामने का टायर और बैट्री बदला हुआ था। बाद में पता चला कि ट्रैक्टर ट्राली को आशीष तिवारी ग्राम अगासी थाना लुण्ड्रा के इंजोर दास को बेचा है। इंजोर दास से पूछताछ करने पर सामने आया कि आशीष तिवारी से वह 65 हजार रुपये में ट्राली को खरीदा है। बिना सहमति के ट्रैक्टर एवं ट्राली ले जाने और बेचने का कारण जानने के लिए जब वह रोशन केरकेटटा एवं आशीष तिवारी को फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ग्रामीण की रिपोर्ट पर लखनपुर थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के अलावा ट्राली के क्रेता के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
