अंबिकापुर। केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में निरूद्ध एक बंदी अवकाश का उपभोग करने के बाद जेल वापस नहीं लौटा। बंदी के द्वारा जेल नियमावली के बंदी छुट्टी नियम 1989 के अनुरूप शर्तों को भंग करने के कारण इसकी सूचना जेल अधीक्षक के द्वारा मणिपुर पुलिस को दी गई है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इसके पहले केन्द्रीय जेल प्रबंधन ने दण्डित बंदी अब्दुल शहीद के विरूद्ध पश्चात्वर्ती अस्थाई मुक्ति रिहाई से फरार होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पत्र क्रमांक 3945, वारंट 2025 अंबिकापुर दिनांक 06.01.2025 को थाना प्रभारी पोडी, जिला एमसीबी को भेजा था, जिस पर आज दिनांक तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।
कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल अंबिकापुर ने 16 अप्रैल को तत्संबंध में पत्र प्रेषित करके थाना प्रभारी मणीपुर को दण्डित बंदी क्रमांक 430.62, अब्दुल शहीद पिता अब्दुल करीम अंसारी के विरूद्ध पश्चात्वर्ती अस्थाई मुक्ति, रिहाई से फरार होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दी थी। इसमें बताया गया है कि दण्डित बंदी अब्दुल शहीद नवापारा वार्ड नंबर 01 थाना पोड़ी, जिला कोरिया (वर्तमान जिला एम.सी.बी.) का रहने वाला है, जिसे न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (एफ.टी.सी.) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 11.2018, धारा 377 भा.दं.सं. एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 23.11.2020 को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की राशि 5-5 हजार रुपये या रुपये अदा नहीं करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किए जाने पर 25.11.2020 को जिला जेल बैकुण्ठपुर से स्थानांतरित करके केन्द्रीय जेल में भेजा गया था। यहां प्रविष्ठ होने के बाद वह सजा भुगत रहा था। दण्डित बंदी को मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के पश्चात्वर्ती अस्थाई मुक्ति रिहाई आदेश, टी.आर. वारंट 03.05.2024 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 10.12.2024 के परिपालन में कार्यालय केन्द्रीय जेल अंबिकापुर के वारंट 2024 के द्वारा दिनांक 16.12.2024 को 14.02 दिवस हेतु अस्थाई मुक्ति पर रिहा किया गया था। इसके बाद दण्डित बंदी अब्दुल शहीद को दिनांक 02.01.2025 को जेल बंद होने से पूर्व शाम 05 बजे तक उपस्थित होना था, किन्तु बंदी आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है। जेल नियमावली के बंदी छुट्टी नियम 1989 के नियम-11 के शर्तों में यदि कोई बंदी वापसी के लिए नियत तारीख की शाम को तालाबंद होने के पूर्व जेल वापस न लौटे तो यह समझा जाता है कि वह निकल भागा है। मणीपुर पुलिस दण्डित बंदी के फरार होने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
