पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी के विरूद्ध केस दर्ज किया
अंबिकापुर। दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम ससकालो में स्थित सिंहदेव स्कीम की भूमि को दंपती के द्वारा बिना जानकारी दिए धोखाधड़ी करके बिक्री करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भूमि स्वामी ने दंपती पर 29 लाख 15 हजार रुपये की धोखाधाड़ी करने का आरोप लगाया है।
शहर के हबीबनगर निवासी अबुल खैर खान ने पुलिस को बताया है कि वर्तमान में वे अपने पुत्र और पुत्रवधु के साथ रहते हैं। वर्ष 2022 को मेंहदी हुसैन के द्वारा ग्राम ससकालो, तहसील दरिमा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 397/112, रकबा 1.104 हेक्टेयर को 30 लाख रुपये में विक्रय करने का सौदा किया और बयाना के तौर पर उनकी बहु के नाम से मेंहदी हुसैन को 5 लाख रुपये दिया गया। इसके बाद 30.12.2022 को सौदे के मुताबिक जमीन रजिस्ट्री के वक्त उनके द्वारा 29 लाख रुपये मेहन्दी हुसैन एवं उनकी पत्नि फिरदौस अख्तर अंसारी को दिया गया था। इसके बाद उक्त भूमि का रजिस्ट्री उनकी बहु नगमा परवीन के नाम पर निष्पादित कर दिया गया। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर उपरोक्त क्रयशुदा भूमि का नामांतरण कराने का प्रयास करने पर ज्ञात हुआ कि दोनों आरोपियों के द्वारा शासकीय पट्टे की भूमि बिक्री का कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किए बिना फर्जी तरीके से उनकी बहु के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करके 29 लाख रुपये ले लिया गया है। उक्त भूमि पूर्व में सिंहदेव स्कीम के तहत सन्तु पिता बिगन के नाम से पट्टे में प्राप्त हुआ था, जिसका फर्जी तरीके से स्वयं के नाम से मुख्तारनामा तैयार कराने के बाद अपनी पत्नी को बेचकर रजिस्ट्री करवाया एवं तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त भूमि को अपनी पत्नी के नाम से संशोधन कराकर नामांतरण भी करवा लिया। जबकि सिंहदेव स्कीम के तहत भूमि का क्रय-विक्रय करने हेतु कलेक्टर के आदेश की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा कई बार विक्रयशुदा भूमि का संशोधन कराने या फिर दिए गए 29 लाख रुपये को वापस करने कहा गया लेकिन दोनों के द्वारा न तो पैसा वापस किया गया और न ही संशोधन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि मेहन्दी हुसैन के द्वारा उन्हें 30 लाख रुपये का चेक दिया गया था, जो बाउंस हो चुका है। मामले में पति-पत्नी के विरूद्ध पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

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