आवश्यक वस्तु अधिनियम, बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम के उल्लंघन पर नोटिस
अंबिकापुर। कलेक्टर विलास भोसकर के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले में कृषि विभाग की टीम द्वारा अंबिकापुर के कृषि सामग्री विक्रेता दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। उर्वरक निरीक्षक अंबिकापुर जे. आलम एवं उनकी टीम द्वारा सतत निरीक्षण कर अनियमितता के आधार पर नोटिस जारी किया जा रहा है एवं समयावधि में संतोषप्रद जवाब के अभाव में वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के लगभग दर्जनों दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। दुकानों में किए जा रहे अनियमितताओं के आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
निरीक्षण के दौरान संबंधित फर्म के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम व बीज नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन कर व्यापार किया जा रहा था, जिसमें क्रेता को निर्धारित प्रारूप में कैश क्रेडिट मेमो जारी नहीं करने, बीज व किटनाशी औषधि का भण्डारण, वितरण पंजी का संधारण न करने, बोर्ड पर स्कंध व बिक्री दर का प्रदर्शन न करने, अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र स्पष्ट दिखने वाले स्थान पर नहीं पाए जाने एवं अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं पाने के साथ-साथ अन्य अनियमितता मिलने पर बीज एवं कीटनाशक निरीक्षक जे. आलम एवं उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए समस्त दुकानों को तत्काल नोटिस जारी कर 3 दिवस के अंदर समस्त दस्तावेजों का सुधार कर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। निरीक्षक जे. आलम ने बताया कि समययावधि में उपरोक्त प्रतिष्ठनों के द्वारा सुधार कर जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
