01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए किया गया अनिवार्य
अंबिकापुर। एक अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य होगा, इसकी प्रक्रिया परिवहन विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। वाहन स्वामी विभागीय वेबसाइट सीजी ट्रांसपोर्ट डॉट जीओवी डॉट इन के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा दो कंपनियों को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को जोन के अनुसार बांटा गया है, जहां उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 01 अपै्रल 2019 के बाद जो भी वाहन खरीदे गए हैं, उसमें कंपनी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा कर दिया है, इसलिए इन वाहनों के चालकों को एचएसआरपी की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 व केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में एचएसआरपी लगाया जाना है। मोटर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने का निर्धारित भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाएगा। ऑटोमोबाइल डीलरों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटरवाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह सौ रुपये अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाएगा। घर पहुंच सेवा हेतु अतिरिक्त चार्ज देय होगा। एचएसआरपी नहीं बनवाने पर संबंधित वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी, इसलिए वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालकर संबंधित डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद बुकिंग कन्फर्म कर निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय में जाकर वाहन चालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। नंबर प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एल्युमीनियम का नंबर प्लेट है। जो वाहन के सामने और पीछे लगाया जाता है। इसके प्लेट के बाएं कोने में एक नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र का होलोग्राम होता है। निचले भाग के बाएं कोने में एक यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंक का स्थानीय परिवहन संख्या दिया जाता है। इसके अलावा पंजीयन संख्या के अंकों और अक्षरों पर एक हॉट स्टैप लगाया जाता है। इसके साथ नीले रंग में आईएनडी लिखा होता है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी विनय सोनी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
एचएसआरपी प्लेट की यह है विशेषता
इस नंबर प्लेट में एक यूनिक कोड होता है, जिसे स्कैन करके पुलिस वाहन की जानकारी तुरंत निकाल सकती है। नंबर प्लेट को कॉपी करना और इसे लगाकर गलत काम करना मुश्किल है। यह नंबर प्लेट एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे जोड़ा नहीं जा सकता है। नंबर प्लेट में वाहन की पूरी जानकारी होती है। इस नंबर प्लेट से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ना आसान होता है। नंबर प्लेट में एकीकृत फॉन्ट और स्टाइल होती है, जिससे उन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।
डिजिटल प्लेट लगाने के लिए निर्धारित किया गया दर
वाहन बेस प्राइज जीएसटी कुल रुपये
दोपहिया 310 55.80 365.80
तीन पहिया 362 65.16 427.16
एलएमबी 556 100.08 656.08
हैवी कामर्शियल 598 107.64 705.64

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