न्यायालय के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज किया
अंबिकापुर। कोतवाली थाना पुलिस ने न्यायालय के निर्देश पर मेसर्स तिवारी कंस्ट्रक्शन के संयुक्त भागीदारों के द्वारा साजिश के तहत कुटरचना करके फर्म के पंजीयन की अवधि के बीच ही फर्म के पुननिर्माण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने व होल्ड बैंक खातों को अनहोल्ड कराकर पूरी राशि निकाल लेने के मामले में 04 लोगों के विरूद्ध नामजद केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक शिवशंकर तिवारी पिता स्व. राजेन्द्र नाथ तिवारी 41 वर्ष बौरीपारा के रहने वाला हैं। पूर्व से इनका जान-पहचान चन्द्र किशोर तिवारी पिता रेवाराम तिवारी, अतुल तिवारी पिता रेवाराम तिवारी निवासी नगर निगम कार्यालय के पास केदारपुर, आलोक तिवारी पिता स्व. रेवाराम तिवारी निवासी उदयान पथ चौबे कॉलोनी रायपुर, आरती देशमुख पति मनोज देशमुख निवासी मकान नंबर एच 24 सिंचाई कॉलोनी प्रतापपुर नाका अंबिकापुर से था। सभी ने मिलकर वर्ष 2013 में फर्म तिवारी कंस्ट्रक्शन का पंजीयन बिलासपुर से कराया था और उक्त फर्म के माध्यम से भवन निर्माण का काम शासकीय टेंडर प्राप्त करके करते थे। वर्ष 2017 में शिवशंकर तिवारी के साथ अन्य चार पार्टनरों ने नोटरी से शपथपत्र तैयार कराकर फर्म के समस्त कार्यों को करने की सहमति दी थी। शासकीय टेंडर मिलने पर शिवशंकर तिवारी ने बाजार से लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपये का उधार निर्माण सामग्री लेकर ठेकेदारी के काम में लगाया था। इसके बाद कंपनी को अधिक मुनाफा भी हुआ। शिवशंकर तिवारी ने उधार में लिए गए सामानों की रकम अदायगी के लिए चारों सहयोगियों से कहा तो उन्होंने यह कहते हुए खुद को किनारे कर लिया कि आपने उधार लिया है तो आप ही समझो। रकम देने से इंकार करने पर शिवशंकर तिवारी ने फर्म के बैंक खाते को 31 मई 2024 को होल्ड करा दिया था। फर्म का बैंक खाता होल्ड होने के बाद चारों अनावेदक ने 10.07.2024 को कार्यालय उप पंजीयक अंबिकापुर (पंजीयन) में उपस्थित होकर सुनियोजित साजिश करते हुए, शिवशंकर तिवारी द्वारा लिए गए उधार निर्माण सामग्रियों के 2 करोड़ 30 लाख रुपये व फर्म में लगाई गई अंश पूंजी व लाभांश को हड़पने के लिए कूटरचना कर फर्म के पंजीयन की अवधि के रहते हुए ही पुर्ननिर्माण करा दिया गया। यही नहीं शिवशंकर तिवारी की सहमति के बिना एवं उसके अंशपूंजी का भुगतान किए बगैर चारों अनावेदकों ने आवेदक का फर्जी हस्ताक्षर करके होल्ड बैंक खाते को अनहोल्ड करा लिया और खाते में जमा संपूर्ण रकम आहरित कर लिया गया। शिवशंकर तिवारी ने अनावेदकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने कोतवाली थाना में शिकायत की थी, पर पुलिस ने अहस्तक्षेप योग्य मामला मानते हुए उन्हें न्यायालय में जाने की सलाह दी थी। इसके बाद आवेदक ने मामले को न्यायालय में लगाया था। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी चंद्र किशोर तिवारी, अतुल तिवारी, आलोक तिवारी, आरती देशमुख के खिलाफ धारा 318(4), 319 (2), 320, 322, 336 (3), 338, 340 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
