अंबिकापुर। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के दो लोगों के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत इन्हें जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से बाहर रहना होगा।
बता दें कि श्याम सोनी पिता मुकेश सोनी निवासी बरेजपारा अंबिकापुर एवं विद्याधर दास उर्फ छोटू पिता पन्ना दास निवासी असोला समलाया पारा, थाना कोतवाली अंबिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने पेश किया था। इसके आधार पर जिला बदर की कार्रवाई के लिए दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त करने और विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया। श्याम सोनी एवं विद्याधर दास के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण इन्हें राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 05 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्रवाई की गई।

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