कुसमुंडा थाना में कोरबा के ट्रांसपोर्टर व ट्रेलर चालक के विरूद्ध केस दर्ज
अंबिकापुर। शहर के एक कोल डिपो का कोयला चोरी करने के मामले में अभय सिंघानिया प्रो. अभय ट्रांसपोर्ट एवं कंस्ट्रक्शन दर्री रोड कोरबा के विरूद्ध कुसमुंडा थाने की पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी ने जय हनुमान कोल डिपो अंबिकापुर के स्वामित्व का 30.1780 मीट्रिक टन कोयले का फर्जी बिल से वारा-न्यारा किया गया था, जिसका मूल्य 97 हजार 553 रुपये है।
जानकारी के मुताबिक विशाल कुमार पिता साहब प्रसाद तिवारी निवासी गेवरा बस्ती कुसमुंडा, हनुमान कोल डिपो अंबिकापुर फर्म से कोयला उठाने के लिए अधिकृत है। 26 दिसम्बर 2024 को कोयला के मालिक राहुल गोयल ने फोन करके विशाल को बताया कि ट्रेलर क्रमांक यूपी 65 जीटी 8595 के चालक दीनदयाल को एक ट्रेलर कोयला देना है। ट्रेलर में कोयला देने के लिए अभय सिंघानिया से बात हो गई है, जिसके आधार पर उक्त ट्रेलर को 26 दिसम्बर को ही खदान के अंदर जाने के लिए टोकन दिलवा दिया गया और गाड़ी को अंदर करवा दिया। 31 दिसम्बर 2024 को शाम 3.47 बजे कोयला लेकर चंदौली उत्तर प्रदेश जाने के लिए ट्रेलर का चालक खदान से बाहर आया तो विशाल ने वाहन चालक को बताया कि कोयले की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान होने पर बिल एवं ई-बिल देने के बाद ही कोयला लेकर जाना। इस पर चालक सहमत हो गया। 01 जनवरी 2025 को उक्त चालक एवं अभय सिंघानिया के द्वारा कोयले की राशि का भुगतान किए बिना ही कूटरचित एवं फर्जी ई बिल तैयार कर छलपूर्वक 30.1780 मीट्रिक ट्रन कोयला लेकर उत्तर प्रदेश फरार हो गए। मौके पर वाहन सहित कोयला के गायब होने पर विशाल ने चालक को फोन लगाया तो वह बताया कि अभय सिंघानिया के द्वारा कोयले की राशि का भुगतान कर बिल एवं ई बिल उसे दिया गया है, इस कारण वह अभय सिंघानिया के कहने पर उन्हें बिना बताए कोयला लेकर उत्तर प्रदेश के लिए निकल गया है। इसके बाद विशाल ने अभय सिंघानिया एवं चालक को 40-45 बार फोन किया परंतु दोनों उसका फोन नहीं उठाए। विशाल ने फर्म के स्वामी राहुल गोयल से संपर्क किया तो पता चला कि अभय सिंघानिया एवं उसके ड्राइवर ने कोयले की राशि का भुगतान नहीं किया है और ना ही बिल एवं ई बिल इन्हें दिया गया है। फर्म के स्वामी राहुल गोयल ने जब अभय सिंघानिया से तत्संबंध में बात किया तो वह धमकी भरे लहजे में बिल भेजने के लिए कहने लगा। रिपोर्टकर्ता ने आरोपी के द्वारा कूटरचित फर्जी बिल के आधार पर हमेशा अलग-अलग फर्मो से कोयला चोरी करने और भुगतान की मांग करने पर धमकाने का आरोप लगाया है। कुसमुंडा पुलिस ने अभय सिंघानिया एवं चालक दीनदयाल के विरुद्ध दस्तावेज में कूटरचना करके उसका उपयोग करने के संबंध में धारा 318(4) बीएनएस का पंजीबद्ध किया है।

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