अंबिकापुर। हाइड्रा मोबाइल क्रेन वाहन को ऑपरेटर के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार करके चोरी छिपे दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर देने का मामला प्रकाश में आया है। गोधनपुर निवासी ट्रासपोर्टर ने इसकी लिखित शिकायत गांधीनगर थाना पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने ऑपरेटर के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
चर्च रोड महुआपारा गोधनपुर निवासी दीपक कुमार पिता लालजी सिंह ने गांधीनगर थाना पुलिस को बताया है कि उनके पास हाइड्रा मोबाइल क्रेन क्रमांक सीजी 12 यू 0556 था, जिसे तोषराम ड्रायवर चलाता था। हाइड्रा मोबाइल क्रेन को चलवाने में दिक्कत होने पर माह जनवरी 2022 में वह उसे तोषराम को किराया पर चलाने के लिए दिया था, जिसका मौखिक अनुबंध हुआ। अनुबंध के अनुसार तोषराम खुद ही तय किया था कि वह हाइड्रा मोबाइल क्रेन के बदले में प्रतिमाह 15 हजार रुपये किराया देगा। इसके बाद तोषराम उपरोक्त वाहन को पत्थलगांव से अंबिकापुर के बीच चलाने लगा और लगभग डेढ़ साल तक 15 हजार रुपये प्रतिमाह के दर से लगभग 4 लाख रुपये किराया बैंक के खाता में प्रदान किया था। इस दौरान वह वाहन के संबध में पूरी जानकारी उन्हें मोबाइल पर देते रहता था। अक्टूबर 2024 में उन्होंने तोष राम से फोन इंश्योरेंस के कागज के बारे में पूछा और कहा कि उसका तिथि देखना है, कब नवीनीकरण होगा, तो ऑपरेटर तोषराम मोबाइल डिस्कनेक्ट करके बंद कर दिया। जब उन्होंने अपने बड़े भाई राजेश सिंह को ऑपरेटर तोष राम के घर गंगापुर खुर्द भुईयापारा भेजा, तो पता चला कि कुछ दिनों पहले वह उक्त मकान को छोड़ दिया है। उपरोक्त वाहन का इंश्योरेंस तिथि जानने के लिए जब वे आरटीओ गए तो पता चला कि उक्त वाहन 23.05.2022 को ही सीताराम चैहान पिता राम प्रकाश चैहान निवासी पत्थलगांव के नाम पर दर्ज हो गया है। वाहन स्वामी ने ऑपरेटर तोष राम, सीता राम चैहान एवं आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों से मिलीभगत से वाहन को फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी दस्तावेज तैयार करके सीता राम चैहान के नाम पर नामांतरित करने का आरोप लगाया है। उक्त वाहन की कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई गई है। दस्तावेज में वाहन स्वामी का फोटो भी लगाया गया है और फर्जी बिक्रीनामा और शपथ पत्र के कागज लगाकर सीताराम चैहान के नाम पर सदा के लिए बिक्री कर दिया गया है। रिपोर्ट पर पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक जांच, कार्रवाई कर रही है।

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