व्यवसायी से 10.78 लाख की वसूली के मामले की जांच में लगी पुलिस ने स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया
अंबिकापुर। मनेन्द्रगढ़ रोड पटपरिया निवासी मार्बल के व्यापारी को डरा-धमकाकर और जान से मारने की धमकी देकर दो बार में 10 लाख 78 हजार रुपये की वसूली करने के मामले में थाना गांधीनगर की पुलिस टीम ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए 02 स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहडोल जाने के दौरान स्थानीय आरोपी का ट्रेन में रोहतक हरियाणा के आरोपियों से जान-पहचान हुआ था। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त किया गया है। आरोपियों ने पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों को दुकान दिखाकर रुपये वसूली करने की योजना बनाई थी। उपरोक्त प्रकरण मे पूर्व में 09 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दो और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इनकी संख्या 11 हो गई है।
प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विजय व अन्य के द्वारा अपने मेमोरण्डम में पुलिस को आर्यन मुखर्जी व साहिल गोयल के साथ मिलकर रुपये कमाने की योजना बनाने की जानकारी दी थी। इन्होंने बताया था कि आर्यन मुखर्जी व साहिल के द्वारा ही उन्हें व्यवसायी का फोटो व दुकान दिखाकर रुपये लेने की योजना बनाई, इसके बाद विजय व अन्य व्यवसायी को धमका कर रुपये की उगाही किए थे। आरोपियों के बयान पश्चात मामले में शामिल स्थानीय आरोपी आर्यन मुखर्जी पिता हरिशचंद्र मुखर्जी 18 वर्ष निवासी जेल रोड बाबूपारा व साहिल गोयल पिता मनोज कुमार गोयल 20 साल निवासी अग्रसेन वार्ड अंबिकापुर को पुलिस तलब करके पूछताछ की तो सामने आया कि आर्यन मुखर्जी पीजी कॉलेज में पढ़ाई करता है। 28.10.24 को आरोपी आर्यन जबलपुर ट्रेन में बैठकर शहडोल जा रहा था। शहडोल पहुंचने से पहले ट्रेन में हरियाणा के कुछ लोग मिले। चर्चा के दौरान इन्होंने बताया कि वे जमीन का कब्जा दिलाने का काम करते है। आर्यन इन्हें बोला कि उसका भी जमीन का विवाद चल रहा है और वह इनसे अंबिकापुर आकर मिलने के लिए कहा। साथ ही और भी काम दिलवाने की बात कहा। इस दौरान इन्होंने अपना नाम विजय, अमित और मन्नू बताया था। आर्यन मुखर्जी एवं पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विजय एवं अन्य आपस मे संपर्क नंबर का आदान-प्रदान किए, इसके बाद सभी इनके संपर्क में थे। 13.12.24 को पूर्व में गिरफ्तार आरोपी विजय अंबिकापुर आया और आर्यन को मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद आर्यन अपने साथी साहिल के साथ इससे मिलने के लिए आया था। इसके बाद आरोपी अक्सर एक-दूसरे से मिला करते थे। विजय और उसके साथी शहर में बड़ा काम करने की बात कहकर पूछताछ करते और ऐसे बड़़े आदमी जिनके पास ज्यादा रुपये हो उसकी जानकारी लेते थे। इसके बाद आर्यन और साहिल ने नगर के 02 स्थानीय व्यापारियों के लड़के को उठाने पर अच्छा रकम मिलने की बात कही, जिस पर विजय और उसके साथी बोले कि हम लोग बच्चों को नहीं उठाएंगे, धमका-चमका कर रुपये लेना है, कोई होगा तो बताना तुम्हें भी हिस्सा देंगे। इसके बाद आरोपी आर्यन एवं साहिल रवि मार्बल का दुकान जाकर दिखाए। 16.12.24 को आरोपी आर्यन व साहिल गोयल ने विजय और उसके साथी को प्लान के मुताबिक व्हॉटसप मैसेज कर शेखर अग्रवाल के दुकान में उपस्थित रहने की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी विजय एवं अन्य रवि मार्बल के दुकान में जाकर डरा-धमकाकर रुपये ले लिए थे। आर्यन मुखर्जी ने विजय और उसके साथियों से संपर्क करने में प्रयुक्त रियलमी कंपनी का मोबाइल जप्त किया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 61(2) बीएनएस व 25-27 आर्म्स एक्ट जोड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उपनिरीक्षक नवल किशोर दुबे, साइबर सेल प्रभारी सीपी तिवारी एवं टीम स्पेशल टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, आरक्षक अतुल सिंह, बृजेश राय, अमित विश्वकर्मा, सत्येंद्र दुबे, आनंद गुप्ता, संजीव चौबे, राहुल सिंह, सैनिक अनिल साहू सक्रिय रहे।
व्यवसायी ने दर्ज कराया था यह मामला
मनेन्द्रगढ़ रोड पटपरिया निवासी शेखर अग्रवाल ने थाना गांधीनगर में 03 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 02 जनवरी को 11 बजे 03 अज्ञात व्यक्ति चार पहिया वाहन अर्टिगा से रवि मार्बल में पहुंचे और जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। रुपये नहीं देने पर दूसरे दिन मोबाइल से फोन कर पुन: धमकी देकर रुपये की मांग कर रहे थे। इसके पूर्व भी इनके 05 साथी 16.12.24 को 77-78 हजार रुपये व 17.12.24 को पुन: 10 लाख रुपये धमकी देकर ले लिए थे। रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 308(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गवाहों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण एवं आरोपियों द्वारा किए गए मोबाइल से मिस कॉल एवं कॉल का स्क्रीनशॉट की छायाप्रति प्रार्थी द्वारा पेश करने पर पुलिस ने जप्त किया था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर 04 आरोपियों को घेराबंदी करके 02.01.25 को गिरफ्तार कर पुलिस ने रिमाण्ड प्राप्त किया था। विवेचना दौरान 16.12.24 को घटना कारित करने वाले अज्ञात 05 लोगों के संबंध में साक्ष्य मिला, उपरोक्त सभी थाना सीतापुर के लूट के मामले में जेल में निरूद्ध किए गए थे। उपरोक्त सूचना पर न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर इनकी पहचान कराई गई, प्रार्थी ने आरोपियों को सही पहचाना था। इसके बाद न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराया गया, इन्हें पुन: गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया।