शिकायत पर कमिश्नर ने कलेक्टर को दिए जांच के आदेश
अंबिकापुर। बनारस रोड में स्थित एक निजी अस्पताल का संचालन नियम विरूद्ध तरीके से करने व अस्पताल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करके पार्किंग की सुविधा नहीं देने से आए दिन बनी रहने वाली दुर्घटना की संभावना के संबंध में सरगुजा कमिश्नर ने जांच का आदेश दिया है।
मामले में अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर डी.के. सोनी ने 20.12.2024 को एक शिकायत पत्र मय दस्तावेज आयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसमें यह उल्लेख किया गया था कि बनारस रोड में स्थित भूमि खसरा नंबर 334/151, रकबा 0.0240 हेक्टेयर भूमि अचंभित प्रकाश गुप्ता पिता विंध्याचल गुप्ता एवं गायत्री गुप्ता के खाते की संयुक्त भूमि है। इस भूमि पर व्यवसायिक निर्माण हेतु 15.07.2020 को कार्यालय नगर पालिका निगम अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र 12.2.2021 को जारी किया गया। भवन निर्माण अनुज्ञा में काफी नियम शर्तों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भूखंड के बाहर छज्जा, बालकनी के बाहर नहीं निकालने, गंदा पानी निकासी व्यवस्था, निगम नाली तक स्वयं के खर्च से करने, सहित अन्य पहलुओं का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि भवन अनुज्ञा के साथ निर्माण कार्य हेतु नक्शा की भी स्वीकृत की गई थी, उक्त नक्शे के अनुसार वर्तमान में निर्माण कार्य नहीं किया गया। नक्शे की विपरीत कार्य कर भवन निर्माण अनुज्ञा के आदेश का उल्लंघन किया गया है। नगर निगम से प्रदान किए गए भवन की अनुमति के विपरीत निर्माण के संबंध में किए गए शिकायत पत्र में उल्लेखित है कि व्यवसायिक भवन निर्माण में वाहन पार्किंग सुविधा के भी नियम हैं लेकिन उक्त भवन निर्माण में वाहन पार्किंग की सुविधा नहीं दी गई है। मुख्य सड़क पर वाहन खड़ा करने से आवागमन बाधित होता है, जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई दुर्घटना उक्त निर्माणाधीन अस्पताल के सामने हुई है। शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त सरगुजा संभाग ने 31.12.2024 को कलेक्टर सरगुजा को शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की बिंदुवार जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

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