प्रधानमंत्री कार्यालय के सेक्शन ऑफिसर एवं कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
अंबिकापुर। सूरजपुर जिला के नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियम विपरीत तरीके से करोड़ों रुपये का घोटाला करने के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार और संभाग आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता ने बीते 19.12.2024 को शिकायत मय दस्तावेजों के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष की थी, जिसमें यह लेख किया गया था कि नगर पंचायत जरही में वर्ष 2020 से 2023 तक नगर पंचायत अधिकारी ओझा एवं शशांक दुबे के द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने लोगों को भुगतान किया गया, जिसमें भंडार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया और फर्जी बिल वाउचर लगाकर करोड़ों रुपये की शासकीय राशि का गबन किया गया है। इस संबंध में सूचना का अधिकार के तहत नगर पंचायत जरही के कार्यालय से दस्तावेज प्राप्त किया गया। दस्तावेज के आधार पर 04.01.2022 से 23.02.2023 तक लगभग 2 करोड़ 62 लाख 59 हजार 327 रुपये का भुगतान सीएमओ एवं शशांक दुबे के द्वारा नियम विपरीत तरीके से 2020 से 2023 तक अपने लोगों को किया गया। इनके संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दस्तावेज प्राप्त कर दस्तावेज सहित शिकायत आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कमिश्नर सरगुजा संभाग को प्रेषित किया गया था। बताया गया था कि जरही नगर पंचायत के सीएमओ एवं शशांक दुबे ने शासकीय राशि का भुगतान बिना किसी आधार और बिना किसी कार्य के किया है, इसकी विधिवत जांच कराने व दोनों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराने का आग्रह किया गया था, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के सेक्शन ऑफिसर केसर महादेव शर्मा ने 27.12.2024 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा 24.12.2024 को कलेक्टर सूरजपुर को प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करते हुए की गई कार्रवाई से कार्यालय को अवगत कराने का आदेश दिया है।