अंबिकापुर। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज थाना अंतर्गत पुलिस चौकी विजयनगर में तीन तलाक के मामले में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 3, 4 का केस दर्ज किया गया है।
ग्राम विजयनगर की 22 वर्षीय विवाहिता ने पुलिस को बताया है कि उसका विवाह 19 मई 2021 को ग्राम महावीरगंज के अली अख्तर के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। शादी के कुछ माह तक दोनों का संबंध अच्छा रहा, कुछ दिन बाद छोटी-छोटी बात पर झगड़ा विवाद होने लगा और तरह-तरह से परेशान करने लगे। पैसा और सामान, बाइक की मांग करने लगे। पति का साथ सास, ससुर भी देते हुए तीन तलाक की धमकी देने लगे। इसके बाद वह पुलिस चैकी विजयनगर में पति एवं अन्य के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करायी थी। जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। 08 अक्टूबर 2024 को सुबह करीब 8-9 बजे वह अपने मायका घर विजयनगर में पास के किराना दुकान में सामान लेने गई थी। दुकान से समान लेकर वापस आ रही थी, तभी पति अली अख्तर उसके पास आए और दहेज प्रताड़ना का केस वापस लेने के लिए कहा। केस वापस लेने से इन्कार करने पर तीन तलाक देकर इसकी जानकारी पिता, भाई, बहनोई को दिया। इस पर समाज के लोगों की आपसी बैठक हुई, जिसमें दोनों पक्ष की बात को सुनने के बाद अलि अख्तर को समझाया गया लेकिन वह समाज के बात मानने से इन्कार कर दिया। विवाहिता का आरोप है कि 08 अक्टूबर 2024 को केस वापस नहीं लेने और समाज में बदनामी करवाने की बात कहते हुए तीन तलाक देने की बात कहकर नजरों के सामने आने पर जान से मार देने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी पति के विरूद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, 2019 की धारा 3 व 4 के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

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