रायपुर – बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वे 4 महीने से जेल में बंद हैं। इसके अलावा CGPSC केस में टामन सोनवानी और गोयल की रिमांड रायपुर कोर्ट ने 14 दिन बढ़ा दी है।

शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में महादेव-सट्टा केस, कोयला घोटाला और DMF घोटाले में भी सुनवाई हुई है। DMF घोटाले में माया वारियर, रानू साहू और मनोज द्विवेदी के लगे आवेदन पर ED ने तर्क दिया। वहीं महादेव एप केस के आरोपी गोविंद केडिया की रिमांड 17 जनवरी तक बढ़ाई गई है।

हाईकोर्ट ने खारिज की बेल

विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि, उनके क्लाइंट का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। पुलिस उन्हें झूठे केस में फंसा रही। वकील ने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते देवेंद्र यादव को आरोपी बनाया गया है।

वे घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे। न ही उनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

 CGPSC केस…14 दिन की रिमांड पर टामन-गोयल

CGPSC घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्रवण कुमार गोयल को CBI ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों को रायपुर की सेन्ट्रल जेल में रहना होगा।

CBI ने दोनों आरोपियों को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था। 19 नवंबर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद दोनों 7 दिन की न्यायिक रिमांड पर थे। सीबीआई ने दोनों से CGPSC घोटाला मामले में पूछताछ की। टामन पर रिश्तेदारों और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाने का आरोप है।

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