कलेक्टर के निर्देश पर की गई थी मामले की जांच, प्राथमिकी दर्ज कराने दिए थे निर्देश
अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डिगमा के नेहरूनगर में शासकीय भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से तत्कालीन हलका पटवारी के द्वारा भूमि स्वामी के हक में दर्ज करने के मामले में नायब तहसीलदार अंबिकापुर-02 के द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर पुलिस ने पटवारी और भूमि स्वामी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है। तत्संबंध में 98 पेज का दस्तावेज पुलिस को सौंपा गया है।
मामले में शिकायत कर्ता आलोक दुबे ने कलेक्टर के न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करके फर्जी तरीके से अंबिकापुर के नेहरू नगर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135, रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक प्रभाष मंडल के नाम पर शासकीय अभिलेखों में दर्ज कराना बताया था। शिकायत संज्ञान में आने पर कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर एसडीएम अंबिकापुर एवं नायब तहसीलदार द्वारा इस मामले की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है और डिजिटल हस्ताक्षर किया जाना भी पाया गया। प्रकरण में अनावेदकों को आहूत कर विधिवत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। पूरे प्रकरण के अवलोकन एवं परिशीलन के बाद जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि शासकीय भूमि को विधि विरुद्ध अनावेदक के भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है। मामले में कलेक्टर सरगुजा द्वारा उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर को आदेशित किया गया था। साथ ही तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा और अनावेदक प्रभाष मंडल निवासी नेहरूनगर के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी जारी किए थे। इसके पालन में गांधीनगर पुलिस थाने में पटवारी और भूमि स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। इसमें उल्लेख है ग्राम नेहरूनगर तहसील अंबिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 135, रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक प्रभाष मण्डल के नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के, विधि विरुद्ध तरीके से तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा के द्वारा अनावेदक प्रभाष मंडल के निजी खाते में 24 दिसम्बर 2021 को दर्ज किया गया है। पुलिस ने अगस्तुस लकड़ा, तत्कालीन हल्का पटवारी ग्राम नेहरूनगर क्रमांक-03, वर्तमान पदस्थापना हल्का नंबर-08, तहसील दरिमा सरगुजा व प्रभाष मंडल पिता कालाचन्द निवासी नेहरूनगर के विरूद्ध धारा 120 बी, 409, 420, 467, 468, 471 का मामला दर्ज कर लिया है।

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