सनवाल पुलिस ने 74 बीएनएस एवं 09,10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया पंजीबद्ध
रामानुजगंज। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल स्कूल में पदस्थ शिक्षक मोहम्मद शाहिद पिता अब्दुल कयूम के द्वारा स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने के संबंध में छात्राओं के परिजनों को जानकारी मिलने पर दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को थाना सनावल में पीड़ित छात्राओं के परिजनो के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने उपरांत पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ अपराध क्रमांक 60/2024 धारा 74 बीएनएस, धारा 09,10 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए आरोपी शिक्षक मोहम्मद शाहिद पिता अब्दुल कयूम,उम्र 45 वर्ष,निवासी रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
बलरामपुर कलेक्टर ने किया सस्पेंड
उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी डी.एन.मिश्रा को जांच के आदेश दिए गए थे जांच उपरांत शिक्षक मोहम्मद शाहिद के द्वारा किए गए काले कारनामे का सच उजागर होने के बाद विकासखण्ड रामचन्द्रपुर अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सनावल में पदस्थ सहायक शिक्षक एल.बी.(उर्दू) मोहम्मद शाहिद को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुसमी निर्धारित करते हुए निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता का आदेश जारी किया गया था लेकिन अब आरोपी शिक्षक जेल दाखिल हो गया है।

Spread the love