अंबिकापुर। कोटपा अधिनियम के तहत पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य व औषधि विभाग के संयुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए 14 प्रकरणों में 1800 रुपये समन शुल्क वसूल किया है। टीम ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने वाले, बिना वैधानिक चेतावनी के विक्रय करने वालों एवं शिक्षण संस्थान के निकट नियम विरुद्ध तंबाकू उत्पाद का विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की है।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल के दिशा-निर्देश एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सीएमएचओ डॉ. पीएस मार्को के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंतर्गत संयुक्त दल द्वारा कोटपा अधिनियम के उल्लंघन करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। टीम ने चैपाटी, बनारस रोड़, मनेन्द्रगढ़ रोड़ में बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, पान-मसाला विक्रेताओं के यहां दबिश दी और बैठक व्यवस्था बनाकर सिगरेट पिलाने, सार्वजनिक स्थल में सिगरेट पीने के मामलों में कार्रवाई की है। कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों में चैक-चैराहे, हॉटल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा गृह, लॉज में धूम्रपान का उपयोग पूर्णत: वर्जित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के अनुसार शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटर से 100 गज (91 मीटर) की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बिक्री गैर कानूनी है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचा जाना या उपभोग करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद कई पान-मसाला विक्रेता के यहां धूम्रपान करते व्यक्ति पाए गए, जिनके विरूद्ध कोटपा अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई के साथ भविष्य में सार्वजनिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों के समीप धूम्रपान करते पाए जाने पर एवं अमानक रूप से तम्बाकू उत्पाद के क्रय-विक्रय करने पर संबंधित दुकान के संचालकों को सील बंद की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।