ब्याज में लिया था 10 हजार, 24 हजार वसूलने के बाद भी और रुपये की कर रहे थे मांग
पूर्व में पत्नी की रिपोर्ट पर गुमशुदगी का मामला दर्ज की थी पुलिस
अंबिकापुर। ब्याज में लिए गए रकम का ढाई गुना वसूलने के बाद भी और रुपये की मांग पूरा नहीं होने पर वृद्ध के साथ बंधक बनाकर रखने और मारपीट करते हुए प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। 25 नवम्बर की रात को घर से अचानक गायब हुए पति का पता नहीं चलने पर पत्नी ने इसकी रिपोर्ट राजपुर पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी। मौका देखकर भागे वृद्ध ने घर पहुंच कर स्वजन को घटनाक्रम से अवगत कराया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज करके विवेचना में लिया है।
जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवकी आमाडांड का राजकुमार कसेर पिता स्व. घासीराम कसेर 65 वर्ष बीते 25 नवम्बर, सोमवार को रात करीब 09 बजे खाना खाकर घर में सो गया था। रात्रि लगभग 10 बजे वह घर से बिना बताए कहीं चले गया। आसपास और रिस्तेदारों के यहां खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। थक-हारकर स्वजन राजपुर थाना पहुंच कर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिस पर पुलिस ने गुम इंसान का मामला कायम कर विवेचना में लिया था। अचानक घर पहुंचे वृद्ध ने पूछताछ के दौरान स्वजन को कुछ लोगों के द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर रखने और मारपीट करने की जानकारी दी। गुम इंसान के वापसी की जानकारी पुलिस को दी गई। पूछताछ में राजकुमार कसेर ने पुलिस को बताया कि पिछले वर्ष सितम्बर माह में करमा त्यौहार के समय वह सूरजपुर जिला के ग्राम दरहोरा पीपरझरिया, थाना चंदौरा निवासी चितावर कसेर से 10 हजार रुपये 10 प्रतिशत के दर से ब्याज में लिया था। 12 माह तक 2-2 हजार रुपये के हिसाब से 24 हजार रुपये देने के बाद भी वह और पैसों की मांग करने लगा। 25 नवम्बर को रात करीब 10 बजे घर से बाहर बुलाकर चितावर कसेर, लक्ष्मण ऊर्फ डेमा, बरन ऊर्फ ननकू कसेर उसे चितावर के मोटरसायकल में बैठाकर नवकी आमाडांड से ग्राम दरहोरा स्थित चितावर के घर ले गए और पैसा नहीं देने पर तीनों मिलकर हाथ मुक्का और लात से मारपीट करने लगे, जिसमें उसे सिर, चेहरा, पीठ और दोनों पैर में चोट आई है। राजकुमार ने पुलिस को बताया है कि चितावर उसे अपने घर के एक कमरे में बंधक बनाकर रखा था। चोट ठीक होने पर वह मौका देखकर चितावर के घर से भागा और अपने घर वापस आकर घटना की जानकारी दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 140(3) के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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