अंबिकापुर। बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने वाले 02 आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक ने सेवा से पृथक कर दिया है।
सरगुजा पुलिस द्वारा विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को अपने दायित्वों के प्रति सजग होकर कार्य करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही एवं अनुशासन हीनता प्रदर्शित करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस अधीक्षक सरगुजा योगेश पटेल ने आरक्षक 523 रमेश सिंह थाना अंबिकापुर एवं आरक्षक 702 टिकेश्वर सिंह रक्षित केंद्र अंबिकापुर को अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही प्रदर्शित करने पर सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया है।
आरक्षक 523 रमेश सिंह 06/04/24 से 10/06/24 तक 64 दिवस अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहा है। पुन: 24/08/24 से 08/11/24 तक 76 दिन गैरहाजिर रहने के बाद 10/11/24 से आज दिनांक तक गैरहाजिर है। उपरोक्त आरक्षक कुल 156 दिन गैरहाजिर रहा है। आरक्षक 702 टिकेश्वर सिंह 02/01/24 से आज दिनांक तक 332 दिवस अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहा है। दोनों आरक्षकों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच की गई। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दोनों आरक्षकों को कई बार नोटिस जारी कर विभागीय जांच में सहयोग करने की सूचना दी गई। उपरोक्त आरक्षकों द्वारा विभागीय जांच में सहयोग नहीं करते हुए उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में भी उपरोक्त आरक्षकों को गैरहाजिर रहने के संबंध में सुधार का अवसर दिया गया था। सुधार के कई अवसर प्रदान करने के बाद भी दोनों आरक्षकों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। ऐसे में 25/11/24 से आरक्षक रमेश सिंह एवं 28/11/24 से आरक्षक टिकेश्वर सिंह को सेवा से पृथक किया गया। गैरहाजिर अवधि को काम नहीं-वेतन नहीं के आधार पर निराकृत किया गया है।