बिश्रामपुर। शासन के मंशानुरूप ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर को नगर पंचायत शिवनंदनपुर का दर्जा देते हुए कलेक्टर सूरजपुर द्वारा गठित ग्राम पंचायत की बॉडी को भंग कर दिया गया है। अब यहां पंचायत जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष व पार्षद के पद पर कार्य करते रहेंगे। सुरजपुर कलेक्टर एस.जयवर्धन द्वारा 28 अक्तूबर सोमवार को जारी आदेश में उल्लेख किया है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटलनगर के अधिसूचना द्वारा छग नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर जनपद पंचायत सूरजपुर को नगर पंचायत शिवनंदनपुर अधिसूचित किए जाने के फलस्वरुप छग पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 126 की उपधारा (दो) अंतर्गत शिवनंदनपुर ग्राम पंचायत को विस्थापित कर दिया गया है। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर को नगर पंचायत बनाए जाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। इसके लिए पिछले दिनों सुरजपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से घोषणा की थी, तभी से यह उम्मीद जग गई थी कि जल्द ही ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाएगा। दीपावली पर्व के दो दिन पूर्व शिवनंदनपुर के लोगों को बड़ी सौगात मिलने से आमजन में हर्ष व्याप्त है। ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर के सीमा को ही नगर पंचायत शिवनंदनपुर में शामिल किया गया है। साथ ही यहां पर अब त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव इस बार नहीं कराए जाएंगे।

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