ज्ञापन में मुआवजा सहित अन्य मांगों की ओर ग्रामीणों ने ध्यानाकर्षण कराया
अंबिकापुर। आदिम जाति कल्याण विभाग अंबिकापुर, कलेक्टर परिसर में दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक ईश्वर कुमार राजवाड़े की रायपुर में तीन युवकों के द्वारा जघन्य हत्या से मृतक के गृहग्राम वासी उद्वेलित हैं। इनके द्वारा आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने और क्रियाकर्म एवं अन्य शोक कार्यों के संपादन हेतु दो लाख रुपये मुआवजा राशि देने के अलावा मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग कलेक्टर सरगुजा से की गई है। मोंगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किए जाने की स्थिति में तीन दिनों के पश्चात लखनपुर रोड में राइस मिल के पास अनशन, धरना देने की चेतावनी दी गई है।
बता दें कि आजाक विभाग में दैवेभो वाहन चालक ईश्वर कुमार राजवाड़े बीते 22 सितंबर को आदिम जाति कल्याण विभाग अंबिकापुर में पदस्थ राजीव पाठक एसडीओ को लेकर रायपुर गया था। 23 सितंबर को वह अपने दोस्त विवेक कुमार राजवाड़े के साथ करीब 3.40 बजे भोर में तेलीबांधा तालाब, रायपुर के पास होटल में रूम नहीं मिलने के कारण टहल रहा था। अचानक तीन अनजान व्यक्ति मृतक और उसके दोस्त के पास आए और गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने की बात कहते हुए पेट्रोल भरवाने के लिए 500 रुपये की मांग करने लगे। मृतक ने कहा कि वह अपना पर्स गाड़ी में छोड़ दिया है, इसके बाद तीनों आरोपी रोहित बघेल, सूरज उर्फ खिड़की एवं हरिश बघेल उसके पेट में 6-7 बार बाजू से वार किए, जिससे वह घायल होकर घटना स्थल पर ही गिर गया। घटना पश्चात रात में भ्रमण में निकली पुलिस पेट्रोलिंग वाहन घटनास्थल पर आई, लेकिन अचेत अवस्था में पड़े ईश्वर को घटना स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती नहीं कराई। इसके बाद मृतक का साथी विवेक 100 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस में कॉल किया। एम्बुलेंस भी घटना के आधा घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची, काफी विलंब होने के कारण घायल ईश्वर अत्यंत नाजुक स्थिति में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने रायपुर पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा है कि मृतक की पत्नी के साथ एक पुत्री व एक पुत्र लगभग 07 एवं 03 वर्ष के हंै। इनके सिर से पति और पिता का साया हट जाने से परिवार में भारी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण उन्हें क्रियाकर्म एवं अन्य कार्यों के संपादन हेतु दो लाख रुपये मुआवजा राशि दिया जाना न्यायहित में होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस थाना तेलीबांधा रायपुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैया के कारण भविष्य में मृतक के परिवार को न्याय मिलने की संभावना नहीं है। ऐसे में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध करके उसका ट्रायल जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर के समक्ष कराया जाए। आरोपी आदतन अपराधिक प्रकृति के हैं, जो भविष्य में अभियोजन साक्षियों को डरा-धमकाकर साक्ष्य को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।