छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेशानुसार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस में जिला सूरजपुर में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों रेस्टोरेंट, होटल, बार जैसे देशी कंपोजिट सी एस 2(घघ) कंपोजिट , विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल.-1(घघ) को 26 अगस्त सोमवार को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।इस आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।