बिश्रामपुर। अधिया में खेती करने वाले व्यक्ति ने एक वृद्धा के साथ धोखाधडी किए जाने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर दिया है। करंजी पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत झूमरपारा निवासी वृद्धा 70 वर्षीय दशमेत पिता स्व. महतो पनिका के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वरपारा में स्थित भूमि पर अधिया में कृषि कार्य ग्राम वरपारा निवासी 37 वर्षीय छवि प्रसाद राजवाड़े पिता शंकर राजवाड़े द्वारा किया जाता था। इस दौरान वृद्धा के भतीजा द्वारा आरोपी छवि प्रसाद राजवाड़े के साथ अक्सर विवाद किया जाता था। इसी विवाद को खत्म करने की नियत से आरोपी द्वारा वृद्धा से कहा गया कि उक्त भूमि के अधिया कार्य करने से तुम्हारे भतीजा द्वारा अक्सर विवाद किया जाता है, जिस वजह से आरोपी ने वृद्धा से छलपूर्वक अपने नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लिया गया और कुछ दिनों बाद खुद के नाम पर ही रजिस्ट्री भी कर लिया गया। वृद्धा को जब इस बात की जानकारी हुई तब वह न्याय के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के पास चक्कर काटती रही लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिलने पर वृद्धा ने न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया। परिवाद पर सुनवाई उपरांत न्यायालय के निर्देश पर आरोपी छवि प्रसाद राजवाड़े के खिलाफ करंजी पुलिस ने 5 मार्च 2024 को धारा 420, 467, 468, 471 के तहत जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। मामले में आज पुलिस ने आरोपी छवि प्रसाद राजवाड़े को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर दिया है।

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