अंबिकापुर। धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रघुपुर में एक पखवाड़ा पहले चराने के लिए दिए गए गाय की टांगी से मारकर हत्या और खाने के मामले में पुलिस ने मवेशी स्वामी की रिपोर्ट पर चार लोगों के विरूद्ध नामजद अपराध दर्ज किया है। मौका निरीक्षण में पुलिस को गाय का कटा सिर, पैर सहित अन्य अवशेष मिले हैं, पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।
रघुपुर टांगरपानी निवासी जगेशर यादव पिता रामचन्दर यादव 32 वर्ष ने पुलिस को बताया है कि लगभग 15-20 दिन पूर्व वह गांव के अमटपानी पारा के सुकबाल पिता बिगन पहाडी कोरवा को एक गाय व एक बछड़ा चराने के लिए दिया था। बदले में इन्हें घर में काम कर देने के लिए कहा था। 17 जुलाई को शाम करीब 6 बजे सुकबाल कोरवा अपने पिता बिगन कोरवा व भाई मठू कोरवा, पप्पू कोरवा के साथ मिलकर गाय को मारकर खा गए। इसकी जानकारी कमल कोरवा ने घर आकर दी थी। इस सूचना पर जगेशर अपने भाई गोबिन्दर यादव के साथ सुकबाल कोरवा के घर के पास जंगल में गया, तो वहां गाय का सिर व आगे का एक पैर कटा हुआ नजर आया। बछड़ा सुकबाल के घर में था, जिसे वह लेकर अपने घर आ गया। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 325 व छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1) घ का अपराध पंजीबद्ध कर ली है।