बिश्रामपुर। जमीन विवाद को लेकर मोबाइल फोन पर एक समाज विशेष को लेकर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के मामले में पुलिस ने जमीन कारोबारी समेत दो लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। बिश्रामपुर पुलिस ने बताया कि लकड़ापारा आदर्शनगर निवासी प्रार्थी जुनास एक्का पिता बंधन एक्का की रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत शिवनंदनपुर निवासी शो रूम संचालक व जमीन कारोबारी राजेंद्र ठाकुर उर्फ गुड्डू पिता रामप्रसाद ठाकुर व प्रदीप जायसवाल पिता गणेश जायसवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2), 3 (2) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जुर्म दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्ति के द्वारा एक समाज विशेष को लेकर अमर्यादित टिप्पणी मोबाइल फोन पर की गई थी। जिसका आडियो रिकार्डिंग वायरल हो गया था।