0 मौजूद रहे जिले के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि
01 जुलाई से अस्तित्व में आयेगी नवीन न्याय संहिता*
सूरजपुर। आगामी एक जुलाई को लागू होने वाले नवीन न्याय संहिता से आमजन को परिचित कराने के लिए सोमवार को जहां यहां संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं मंगलवार को जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम में सेमिनार का आयोजन किया गया था। जिसमें जिले के गणमान्य नागरिक, नगरीय निकाय एवं जिला पंचायत के सदस्यगण व जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। 01 जुलाई से लागू हो रही नवीन संहिताओ के बारे में जानकारी देने के लिए जिला अभियोजन से कानून के जानकार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप चंद्राकर, शशांक कुमार व जयदेव कुर्रे उपस्थित हुए थे। जिन्होंने आगामी 01 जुलाई से लागू हो रही नवीन कानून संहिताओं के संबंध में विस्तृत जानकारी उपस्थित जानों को दी। नवीन न्याय संहिता को लेकर कलेक्टर रोहित व्यास ने भी अपने विचार उपस्थितजनों के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने नए कानून की बारिकीयों को समझने पर जोर दिया। उन्होंने कहा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से लोगों को मिलने वाली न्याय प्रक्रिया में सकारात्मक बदलाव आयेगा। कानूनो में किए गए बदलाव में वर्तमान परिपेक्ष्य व वरियता क्रम का विशेष ध्यान रखा गया है। जिससे की आमजन की सुविधाओं मे विस्तार हो और साथ ही उन्होंने त्वरित न्याय मिल सकें। एडिशनल एस.पी संतोष महतो ने भी नवीन कानून के संबंध में उपस्थितजनों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूलिस विभाग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है पूरी पुलिस व्यवस्था एक प्रकार से इन तीनों कानूनों पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि नवीन कानून के आने से अपराधिक मामलों में अब फॉरेंसिक टीम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिससे अपराधिक मामलों का त्वरित निपटारा किया जा सकेगा। उन्होंने ई. एफ.आई.आर., इलेक्ट्रानिक समन के साथ-साथ मॉब लिंचिग, वीडियोग्राफी के द्वारा साक्ष्य जैसे नवीन स्वरूपो के संबंध में भी जानकरी दी। सेमिनार में बिहारी लाल कुलदीप, सत्यनारायण जायसवाल, श्रीमती मंजू सिंह गणमान्य नागरिको सहित जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।