हिट एंड रन के मामलों में राहत राशि हेतु 30 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करें

अंबिकापुर। पुलिस महानिरीक्षक यातायात नेहा चंपावत ने वर्चुअल बैठक लेकर वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में मार्च तक हुए सड़क दुर्घटनाओं की आईरेड पोर्टल में शत-प्रतिशत प्रविष्टि के निर्देश दिए। हिट एंड रन के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन कराने के साथ साथ राहत राशि हेतु 30 दिनों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने कहा। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं यातायात नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करने व अधिकतम दुर्घटनाओं वाले थानों को चिन्हाकिंत कर संबंधित थानों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए अभियान चलाने कहा गया।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन समाप्त होने के बाद 12 जून को पुलिस महानिरीक्षक यातायात नेहा चंपावत एवं अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक यातायात संजय शर्मा द्वारा ऑनलाइन बैठक लेकर राज्य के सभी जिलों के यातायात नोडल अधिकारी एवं यातायात प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 एवं 2024 में माह मार्च तक हुए सड़क दुर्घटनाओं एवं अप्रैल व मई 2024 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं की आई रेड पोर्टल में प्रविष्टि कराना एवं हिट एंड रन के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत राशि हेतु आवश्यक दस्तावेजों को दुर्घटना घटित होने के 30 दिवस के भीतर मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल को भेजना अनिवार्य है। उन्होंने सभी थाना, चौकी प्रभारियों को ऐसे मामलों को समय-सीमा में पेश करने कहा व घटना के बाद तत्काल मौके पर जाकर सभी वैधानिक कार्रवाई, फोटो-वीडियो, आई रेड डाटा एंट्री के साथ करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अधिकतम दुर्घटना का समय शाम 06 बजे से रात्रि 09 बजे के मध्य होना पाया गया है। उन्होंने कहा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में रणनीति पर चर्चा करते हुए मास्टर ट्रेनर द्वारा सभी थाना, चौकी क्षेत्रों में अच्छे नागरिकों की पहचान कर, उन्हें घायल व्यक्तियों के तत्कालीन उपचार की जानकारी देते हुए घायल को जल्द से जल्द चिकित्सा हेतु नजदीकी अस्पताल भेजवाने की व्यवस्था कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है। वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने वाले, मालवाहकों में सवारी बैठाकर ले जाने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले, पार्किंग लाइट व रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगाने वाले, हाईवे व रोड किनारे खड़े हैवी, मध्यम आकार के वाहनों एवं वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विवेचना अधिकारी को ई-डार व आई-रेड का प्रशिक्षण देने कहा गया। बैठक में सरगुजा जिले के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, उप पुलिस अधीक्षक अमित पटेल, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक शुभम तिवारी, यातायात प्रभारी विजय कैवर्त्य एवं आई-रेड के डीआरएम शिवराम परिडा उपस्थित रहे। बता दें सरगुजा जिले के सभी थाना, चैकी व यातायात प्रभारी द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में पूर्ण विवरण आई-रेड पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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