ट्रैक्टर स्वामी से राजीनामा की बात कहते हुए तहसीलदार द्वारा टालमटोल करने का आरोप
अंबिकापुर। लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पोड़ी निवासी विधवा महिलाएं न्यायालय के आदेश के बाद भी निर्धारित मुआवजा राशि नहीं मिलने के कारण दर-दर की ठोकर खाने मजबूर हैं। कलेक्टर के जनदर्शन तक वे अपनी पीड़ा पहुंचा चुकी हैं, लेकिन प्रशासन का ही अमला मुआवजा की पूरी राशि दिलाने में रोड़ा बन गया है। ऐसे में वे चुनाव को लेकर लगे आचार संहिता की समाप्ति के बाद पुन: मंगलवार को शुरू हुए जनदर्शन में पहुंच कर लंबित मुआवजा राशि दिलाने गुहार लगाईं।
जानकारी के मुताबिक परमेश्वरी राजवाड़े 37 वर्ष व ललिता 32 वर्ष के पति स्व. हवन साय व स्व. श्रीचंद मजदूरी करते थे। दोनों 03 अप्रैल 2014 को नवरत्न राजवाड़े के ट्रैक्टर में बिजली का सीमेंट पोल ग्राम छप्परनाका से पोड़ी ला रहे थे, इसी दौरान लापरवाही पूर्वक वाहन चालन करने से केनापारा पचफेड़ी, माझापारा में शाम करीब छह बजे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई थी। ट्रैक्टर में सवार हवन साय व श्रीचंद को गंभीर चोट आई थी, जिस कारण इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पंचम अतिरिक्त मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण के समक्ष मामला चला, जिसमें उभय पक्ष से विश्वनाथ उर्फ कोहट राजवाड़े पिता नान्हू राजवाड़े 27 वर्ष, ट्रैैक्टर चालक व वाहन स्वामी नवरत्न राजवाड़े पिता बुढ़ीराम राजवाड़े 48 वर्ष व इंश्योरेन्स कंपनी शामिल किए गए थे। प्राधिकरण ने मामले में एवार्ड पारित करते हुए दोनों मजदूरों के परिवार को उक्त प्रकरण में 05 लाख 32 हजार रुपये अलग-अलग 30 दिन में अंदर भुगतान करने कहा था। 30 दिन के अंदर राशि जमा नहीं करने पर सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर के साथ भुगतान करने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था। हैरत की बात यह है कि लंबे समय बाद भी इन महिलाओं को मुआवजा की एक चौथाई राशि भी नहीं मिल पाई है। महिलाओं ने जनदर्शन में सौंपे गए आवेदन में बताया है कि उन्हें 2022 में 50 हजार रुपये और 2023-24 में एक लाख 50 हजार रुपये देने की खानापूर्ति की गई है। राशि की वसूली के लिए न्यायालय द्वारा आरआरसी कलेक्टर सरगुजा को जारी किया गया था। इसके बाद चल रही कार्रवाई के प्रक्रिया के बीच वर्तमान तहसीलदार के द्वारा 05 मार्च 2024 को उक्त राशि की वसूली के लिए आश्वस्त किया गया, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि 13 मई 2024 को तहसील न्यायालय में जब वे तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए तो ट्रैक्टर स्वामी से राजीनामा करने की बात कहते हुए टालमटोल किया जाने लगा। ऐसे हालातों के बीच दुर्घटना में पति को खो चुकी महिलाएं अपने बच्चों के स्कूल में दाखिला, खेती-किसानी में आ रही दिक्कतों का सामना कर रही हैं। द्वय महिलाओं ने पारित एवार्ड के अनुरूप संपूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान कराने का आग्रह किया है।
प्राधिकरण के द्वारा पारित एवार्ड
पंचम अतिरिक्त मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण ने एवार्ड पारित किया था कि दोनों आवेदकों को 05 लाख 32 हजार रुपये 30 दिन के अंदर भुगतान करना होगा। एवार्ड की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक 25 फरवरी 2015 से भुगतान तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से आवेदकों को देना होगा। इसके अलावा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पनमेश्वरी के नाम से एक लाख 50 हजार रुपये, पांच वर्ष के लिए तथा आवेदक क्रमांक दो पुष्पेन्द्र पिता स्व. हवन साय 02 वर्ष के व्यस्क होने तक एक लाख 50 हजार रुपये सावधि जमा खाता में जमा करने व शेष राशि दो लाख 32 हजार रुपये नगद भुगतान ब्याज सहित, इनके बचत खाता के माध्यम से बराबर-बराबर करने का एवार्ड पारित किया गया। अंतरिम सहायता राशि 50 हजार रुपये प्राप्त करने की स्थिति में उक्त राशि को मूल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित करने के निर्देश दिए गए थे।